कशिमीरा पुलिस ने BNS की धारा 74, 316(2) और 318(4) के तहत दर्ज किया मामला
मीरा-भायंदर। पत्रकार कोटे के तहत घर दिलाने का कथित आश्वासन देकर ₹5 लाख लेने और बाद में कथित यौन उत्पीड़न का प्रयास किए जाने के आरोप में संजय चंद्रकांत पितले के खिलाफ कशिमीरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है।
पुलिस ने मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 316(2) और 318(4) के तहत दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
फेसबुक के जरिए हुई थी कथित पहचान
शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच कथित तौर पर संपर्क फेसबुक के माध्यम से हुआ था।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संजय चंद्रकांत पितले ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से करीबी संबंध होने का दावा किया था। इसी कथित प्रभाव का हवाला देते हुए शिकायतकर्ता को पत्रकार कोटे के तहत घर दिलाने का आश्वासन दिए जाने का आरोप है।
घर दिलाने के नाम पर ₹5 लाख लेने का आरोप
शिकायतकर्ता के अनुसार, घर दिलाने के कथित आश्वासन के बदले उससे ₹5 लाख लिए गए।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि बाद में आरोपी ने शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन अपने पास लिया और उसे कशिमीरा बुलाया।
गोरेई बीच ले जाने और कथित उत्पीड़न का आरोप
शिकायत के मुताबिक, इसके बाद शिकायतकर्ता को गोरेई बीच ले जाया गया। वहां शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर उसके साथ यौन उत्पीड़न का प्रयास किए जाने का आरोप लगाया है।
इन आरोपों के आधार पर कशिमीरा पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।
पुलिस कर रही है मामले की जांच
पुलिस जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों, कथित ₹5 लाख के लेन-देन, दोनों पक्षों के बीच संपर्क और घटना के पूरे क्रम से जुड़े तथ्यों की जांच की जाएगी।
फिलहाल FIR दर्ज होना आरोपों की पुष्टि या आरोपी के दोषी होने का अंतिम निष्कर्ष नहीं है। मामले में पुलिस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
तृप्ति प्रमाण इस मामले में पुलिस की आधिकारिक जांच और आगे सामने आने वाली जानकारी पर नजर बनाए हुए है।







