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पालघर में प्रारूप मतदाता सूची जारी: मतदाता सूची में नाम न होने पर 30 सितंबर तक दर्ज कराएं दावा और आपत्ति |

August 31, 2026 1:29 PM
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पालघर: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत सोमवार, 31 अगस्त को प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इस संबंध में पालघर की जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जांचें।

नाम न मिलने पर घबराएं नहीं, 30 सितंबर तक का है अवसर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि प्रारूप सूची में नाम दर्ज नहीं है, तो मतदाताओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नागरिक 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों की सुनवाई और निस्तारण 29 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा, जिसके बाद 4 नवंबर 2026 को अंतिम (फाइनल) मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

विवरण और स्पेलिंग की भी करें जांच प्रशासन ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि केवल नाम की उपस्थिति ही नहीं, बल्कि नाम की वर्तनी (स्पेलिंग), पिता या पति का नाम, जन्मतिथि/उम्र, लिंग, फोटो, पता, वोटर आईडी नंबर और मतदान केंद्र से जुड़ी जानकारियों का भी सत्यापन करें। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, बाहर रहकर पढ़ाई या नौकरी करने वाले सदस्यों और प्रवासियों के नाम की जांच जरूर करें।

फॉर्म 6 और फॉर्म 8 का करें उपयोग

  • नया नाम जोड़ने के लिए (फॉर्म 6): यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची से छूट गया है, तो वह आवश्यक दस्तावेजों के साथ ‘फॉर्म 6’ भरकर मतदाता पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है।
  • संशोधन या त्रुटि सुधार के लिए (फॉर्म 8): नाम, पता, उम्र या फोटो जैसी किसी भी गलती को ठीक कराने के लिए ‘फॉर्म 8’ के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

ASDD श्रेणी के मतदाता रखें विशेष ध्यान जिन मतदाताओं के नाम पुरानी सूची में थे, लेकिन सत्यापन के दौरान उन्हें ‘अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट’ (ASDD श्रेणी) में दर्ज किया गया है, वे भी प्रारूप सूची में अपना विवरण अवश्य जांचें। पात्र पाए जाने पर वे निर्धारित तिथि तक अपना दावा पेश कर सकते हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से देखें सूची प्रारूप मतदाता सूची महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की आधिकारिक वेबसाइट, भारत निर्वाचन आयोग के ‘वोटर सर्विस पोर्टल’, मतदाता पंजीकरण अधिकारी के दफ्तर और संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते सुधार या पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें।

महत्वपूर्ण तिथियां (Key Dates):

  • प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन: 31 अगस्त 2026
  • दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि: 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026
  • आपत्तियों का निपटारा: 29 अक्टूबर 2026 तक
  • अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 4 नवंबर 2026

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