मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रशासनिक, न्यायिक और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। सरकार ने राज्य में न्याय प्रणाली को त्वरित बनाने, कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने, निकाय चुनावों में नियमों को सरल बनाने और अवैध खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए कई बड़े नीतिगत निर्णय लिए हैं।
पुणे में NDPS मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट, 5 जिलों में SC-ST अत्याचार अदालतें
राज्य में लंबित पड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने पर बड़ा कदम उठाया गया है:
- पुणे में NDPS कोर्ट: एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act, 1985) के तहत दर्ज मादक पदार्थों से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए पुणे में एक विशेष न्यायालय स्थापित किया जाएगा।
- 5 जिलों में विशेष अदालतें: अहिल्यानगर, परभणी, सोलापुर, नांदेड और यवतमाल जिलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत विशेष अनन्य न्यायालय (Exclusive Special Courts) गठित किए जाएंगे।
- नए दीवानी व सत्र न्यायालय: अहिल्यानगर के कर्जत में जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय और सोलापुर के कुर्डुवाडी में जूनियर लेवल सिविल कोर्ट की स्थापना के साथ आवश्यक पदों को मंजूरी दी गई।
कृषि में एआई क्रांति और मुंबई लोकल का विकास
- महाअॅग्री-एआई नीति: राज्य में एग्रीटेक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एग्रीटेक नवाचार केंद्र’ के तहत ‘प्रबंध निदेशक’ के पद को स्वीकृति दी गई है।
- MRVC की पूंजी में भारी इजाफा: मुंबई में रेल बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने के लिए ‘मुंबई रेल विकास महामंडल लिमिटेड’ (MRVC) की अधिकृत शेयर पूंजी को 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर सीधे 500 करोड़ रुपये करने का फैसला लिया गया है।
अवैध खनन पर 10 गुना जुर्माना और चुनाव नियमों में ढील
- खनन माफिया पर नकेल: महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 48(7) में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब गौण खनिजों के अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन पर रॉयल्टी का 10 गुना तक जुर्माना ठोका जाएगा।
- जाति वैधता प्रमाणपत्र: ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति के आरक्षित पदों से जीते उम्मीदवारों को जाति वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय सीमा देने हेतु अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दी गई।











